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स्कूली वाहनों पर एआरटीओ का कड़ा प्रहार: बिना फिटनेस दौड़ रहीं 68 बसों के पंजीयन निलंबित

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परविन्दर प्रताप सिंह

बदायूं। उत्तर प्रदेश शासन व जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जिले में चलाए जा रहे 'सेफ फ्यूचर 2.0' अभियान (11 से 25 अगस्त) के तहत परिवहन विभाग ने बेपरवाह स्कूल प्रबंधनों पर बड़ी कार्रवाई की है। बार-बार नोटिस जारी किए जाने के बाद भी वाहनों की फिटनेस न कराने पर एआरटीओ ने मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा-53 के तहत 68 स्कूली वाहनों के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) हरिओम ने बताया कि छात्र-छात्राओं की सुरक्षा से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निलंबित सूची में शामिल वाहनों से यदि कोई अप्रिय घटना या दुर्घटना घटित होती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित स्कूल प्रशासन और संचालक की होगी।

विभाग की चेतावनी व अपील

दस्तावेज रखें पूरे: सभी स्कूल संचालक समय रहते अपने वाहनों की फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस और प्रदूषण प्रमाण-पत्र दुरुस्त करा लें।

लगातार चलेगा अभियान: अनफिट और मानक पूरे न करने वाले स्कूली वाहनों के खिलाफ प्रवर्तन टीम की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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